Posted On:Thursday, April 10, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 अप्रैल 2025 को सुनवाई की तारीख तय की है।
सुनवाई मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार, और जस्टिस केवी विश्वनाथन की त्रिपक्षीय पीठ द्वारा की जाएगी।
अब तक 10 से अधिक याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं।
याचिकाओं में वक्फ अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।
मुख्य याचिकाकर्ता:
जमीयत उलमा-ए-हिंद
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
प्रमुख नेता जैसे:
असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM)
मनोज झा और फैयाज अहमद (राजद)
इमरान प्रतापगढ़ी, मोहम्मद जावेद (कांग्रेस)
अमानतुल्ला खान (AAP)
हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दिकी (JDU)
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जमीयत की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष आग्रह किया कि याचिकाओं को प्राथमिकता से सुना जाए।
7 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें भरोसा दिलाया कि याचिकाएं सूचीबद्ध की जाएंगी।
केंद्र ने कैविएट याचिका दायर की है।
इसका उद्देश्य है कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले केंद्र को सुना जाए।
यानी सरकार नहीं चाहती कि बिना उसकी दलील सुने कोई एकतरफा अंतरिम राहत दी जाए।
क्या वक्फ अधिनियम 2025 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता) और 25-26 (धार्मिक स्वतंत्रता) का उल्लंघन करता है?
क्या वक्फ बोर्ड को दी गई संपत्ति से जुड़ी शक्तियाँ अन्य समुदायों की संपत्ति और अधिकारों पर प्रभाव डालती हैं?
क्या नया संशोधन मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है
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